बुरहानपुर, मध्यप्रदेश/नगर संवाददाताः मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिला ने 15 अगस्त तक की अवधि बंद ऋतु में मछलियों का शिकार निषेध किया गया है। इस अवधि में मछलियों के खरीदने-बेचने और परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर जेपी आईरीन सिंथिया ने जानकारी देते हुए बताया कि, मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 (2) के प्रावधानों के विरूद्ध और मत्स्य क्षेत्र संशोधन अधिनियम-5 के तहत उल्लंघन कर्ताओं को 1 वर्ष तक का कारावास या 5 हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाने का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि छोटे तालाब या अन्या स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, को छोड़कर सभी नदियों और जलाश्यों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने मुनादी करवाकर जल स्त्रातों के आसपास रहने वाले नागरिकों को सूचित किया गया है कि, प्रतिबंधित अवधि में किसी प्रकार का मछलियों का शिकार नहीं किया जाए। नियमांें के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
मछलियों का शिकार किया तो होगी 1 साल की जेल
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