विल्लपुरम, तमिलनाडु/नगर संवाददाताः विल्लुपुरम जिले में उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक टोल प्लाजा में तोड़ फोड़ के मामले में न्यायमूर्ति राजेंद्रन ने उन्हें जमानत दी है। न्यायधीश ने कहा कि वह 20 हजार रूपये का निजी मुचलका और उतनी ही राशि की जमानत देंगे।
तोड़ फोड़ के मामले में अंबुमणि रामदास को मिली अग्रिम जमानत
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