औरंगाबाद। एक स्थानीय अदालत ने लंबे समय तक पेश नहीं होने के कारण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई आठ मई को होगी।
आरोप है कि मनसे कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में शेक्ता गांव के समीप 20 अक्तूबर, 2008 को जालना औरंगाबाद रोड पर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बस पर कथित रूप से पथराव किया था। बाद में ड्राइवर शेख ने करमाद थाने में शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत के आधार पर राज ठाकरे और छह अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरूद्ध आरोपपत्र दायर किया था।
राज ठाकरे तब से अदालत में पेशी से बचते रहे हैं और उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अशोक सोनी के सामने आवेदन देकर पेशी से छूट देने का अनुरोध भी किया। उनका कहना था कि वह चुनाव में प्रचार में व्यस्त हैं।
मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए उनका अनुरोध खारिज कर दिया कि महाराष्ट्र में चुनाव 24 अप्रैल को ही पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।