नई दिल्ली, नगर संवाददाता: दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) के अध्यक्ष अनुराग कुंडू ने दिल्ली के तीनों नगर निकायों के आयुक्तों को पत्र लिखकर किशोरों को जन्म प्रमाणपत्र जारी नहीं करने पर चिंता व्यक्त की है।
दिल्ली सरकार ने 2015 में एक अधिसूचना जारी करके किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) और बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) के प्रधान मजिस्ट्रेटों को उन किशोरों को विलंबित जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया था जिन्हें कानून या अन्य कारणों के चलते यह जारी नहीं हुआ था। डीसीपीसीआर ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार की अधिसूचना को लागू न करना गंभीर चिंता का विषय है और कठिन परिस्थितियों में बच्चों के वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस मुद्दे में आपका हस्तक्षेप वांछनीय है। कुंडू ने तीनों आयुक्तों से आग्रह किया कि वे सभी उपायुक्तों को एक आदेश जारी करके दिल्ली सरकार के निर्देशों को दोहरायें ताकि नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा उक्त आदेश का ईमानदारी से अनुपालन किया जाए।