नई दिल्ली, नगर संवाददाता: दिल्ली दंगा मामले में मंडोली जेल में बंद पूर्व पार्षद इशरत जहां को दूसरी बैरक में शिफ्ट किया गया है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत जेल में बंद इशरत ने जेल में अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया था।
बुधवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में जेल प्रशासन ने यह जानकारी दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष सुनवाई के दौरान पूर्व निगम पार्षद के वकील ने मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही मामले को महानिदेशक जेल के संज्ञान में लाने का आग्रह किया। इशरत जहां ने आरोप लगाया था कि जेल में अप्रिय गतिविधियों में लिप्त दो महिला कैदियों ने उसके साथ मारपीट की है। एक महीने में दूसरी बार उसके साथ ऐसा हुआ है। इशरत का यह भी कहना था कि जेल में उसे आतंकी पुकारा जाता है। कैदी कैंटीन के लिए उससे पैसे मांगते हैं।