फर्रूखाबाद, यूपी/नगर संवाददाताः कमालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव वहोरनपुर टप्पा हवेली निवासी युवती को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने के मामले में कमालगंज के मोहल्ला प्रताप नगर निवासी कृष्ण प्रताप को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए चार साल की कैद व दो हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
युवती के अपहरण के मामले के आरोपी को चार वर्ष की कैद व दो हजार रूपये जुर्माना
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