युवती के अपहरण के मामले के आरोपी को चार वर्ष की कैद व दो हजार रूपये जुर्माना

News Publisher  

 

फर्रूखाबाद, यूपी/नगर संवाददाताः कमालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव वहोरनपुर टप्पा हवेली निवासी युवती को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने के मामले में कमालगंज के मोहल्ला प्रताप नगर निवासी कृष्ण प्रताप को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए चार साल की कैद व दो हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *