असम, रोहित जैन: असम में नए सिरे से विकास के लिए कामरूप जिले के भीतर गुटखा, जर्दा, पान मसाला, शिखर आदि के भंडारण, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश कामरूप डीसी कैलाश कार्तिक एन ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत दिया। आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। यह असम स्वास्थ्य (विनिर्माण निषेध, विज्ञापन, व्यापार भंडारण, वितरण, बिक्री और जर्दा, गुटखा, पानमसाला आदि का सेवन निषेध तंबाकू और या निकोटीन अधिनियम, 2013) को लागू करने के राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप है।
आदेश के अनुसार, कई हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों द्वारा इस तरह के उत्पादों के सेवन की आदत विकसित करने की कई रिपोर्टों के कारण प्रतिबंध लगाए गए थे। इसमें आगे कहा गया है कि जो कोई भी आदेश से असंतुष्ट है, उसके पास डीसी कोर्ट के सामने पेश होने के लिए 15 दिन का समय है।
कामरूप जिले में गुटखा, जरदा, शिखर की बिक्री पर रोक
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