नोएडा, नगर संवाददाता: यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण परिवहन विभाग ने कोरोना कर्फ्यू से पहले दो महीने में करीब 80 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग ने निलंबित किए हैं। लाल बत्ती के उल्लंघन के अलावा तेज गति और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन में डीएल निलंबित किए गए है।
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक चालकों के डीएल एक महीने से तीन महीने तक निलंबित किए जाते हैं। दो बार ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने के बाद तीसरी बार में डीएल निरस्त करने का नियम है। इसके बाद व्यक्ति से वाहन चलाने का अधिकार छिन जाता है और दोबारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है। हालांकि जिले में अभी तक किसी भी चालक का डीएल निरस्त नहीं किया गया है।
परिवहन विभाग के मुताबिक तेज गति में वाहन चलाने, लाल बत्ती के उल्लंघन, नशे में और गलत दिशा में वाहन चलाने व वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर डीएल निलंबित किए जाते हैं। एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने कहा कि चालक का डीएल परिवहन विभाग जब्त कर लेता है और निलंबन की अवधि पूरी होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस वापस किया जाता है।
यमुना एक्सप्रेस वे पर परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम की ओर से इंटरसेप्टर से वाहनों की गति जांच चालान का अभियान नहीं चलाया जा सका है। विभाग के मुताबिक पांच जिलों गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ में एक इंटरसेप्टर है। समय-समय पर जांच अभियान के लिए इंटरसेप्टर जिलो को मिलता है। करीब दो महीने से परिवहन विभाग को इंटरसेप्टर नहीं मिला है।