असम, रोहित जैन: असम सरकार ने राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘नो बिजली बिल, नो सैलरी, नीति अपनाई है। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को 30 जून या उससे पहले वेतन या वेतन बिलों के प्रसंस्करण से पहले सभी कर्मचारियों के लिए ‘एपीडीसीएल प्रमाण पत्र के बिजली बिल के खिलाफ देय कोई बकाया नहीं’ का संग्रह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, एपीडीसीएल सिस्टम द्वारा वर्तमान बिजली बिल की भुगतान रसीद को इस उद्देश्य के लिए भुगतान के प्रमाण के रूप में माना जा सकता है।’
असम सरकार: नो बिजली बिल, नो सैलरी. नीति अपनाई
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