नई दिल्ली, नगर संवाददाता: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एम्स से कद नहीं बढ़ने की बीमारी से पीड़ित 17 साल की छात्रा का निशुल्क इलाज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को छात्रा के इलाज पर होने वाला खर्च का भुगतान एम्स को करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा फ्रूटी की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। छात्रा ने वकील अशोक अग्रवाल के माध्यम से दायर अपनी याचिका में एम्स और दिल्ली सरकार को निशुल्क इलाज करने का निर्देश देने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने एम्स से कहा कि वह कद नहीं बढ़ने की बीमारी से पीड़ित छात्रा का समुचित इलाज करे। साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को छात्रा के इलाज पर खर्च होने वाले 5 लाख 80 हजार रुपये एम्स को देने का आदेश दिया है।
वकील अग्रवाल ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता हार्मोन ग्रोथ से जुड़ी बीमारी टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित है। इस बीमारी में मरीज का कद यानी लंबाई नहीं बढ़ती है। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को कद बढ़ाने के लिए हर्मोन का इंजेक्शन लगाना है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता इंजेशक्न का खर्च उठा पाने में सक्षम नहीं है, ऐसे में उसने केंद्र व दिल्ली सरकार से इलाज के लिए वित्तीय सहायता देने की मांग की है। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया था कि यदि समय रहते याचिकाकर्ता का इलाज नहीं हुआ तो उसकी किडनी भी खराब हो सकती हैं।