नई दिल्ली, नगर संवाददाता: सीबीआई ने बुधवार को उच्च न्यायालय में कहा कि बैंक धोखाधड़ी के मामले में आरोपी दीपक पुरी को कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका जाने संबंधी किसी आकस्मिक चिकित्सा सुविधा की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी रिश्तेदार पुरी को मुंह का कैंसर है। इस मामले में पुरी के बेटे रतुल पुरी भी आरोपी हैं।
जस्टिस रजनीश भटनागर के समक्ष सीबीआई ने एक डॉक्टर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा दीपक पुरी का इलाज भारत के अस्पतालों में भी किया जा सकता है। सीबीआई ने कहा कि पुरी को इलाज के लिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है और उनका इलाज भारत में भी करवा सकते हैं। हालांकि पुरी की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि कैंसर की आगे की जांच के लिए अमेरिका जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उन्होंने पहले भी मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर से इलाज कराया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले निचली अदालत ने 80 साल के पुरी और उनकी पत्नी को दो माह के लिए अमेरिका जाने की अनुमति दे दी है। इसके खिलाफ सीबीआई ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की है।