नई दिल्ली, नगर संवाददाता: चिकित्सा उपकरणों को दवाओं के रूप में अधिसूचित किए जाने पर उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने मावन व पशुओं के चिकित्सा उपकरणों को दवाओं की श्रेणी में अधिसूचित करने के केंद्र सरकार से फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश दिया है। सरकर ने चिकित्सा उपकरणों जैसे रक्तचाप मापने की मशीन, डिजिटल थर्मामीटर आदि को दवाओं की श्रेणी के अधिसूचित किया गया।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने दि सर्जिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन (एसएमटीए) की ओर से दाखिल याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब देने को कहा है। एसएमटीए ने याचिका में कहा है कि सरकार ने निर्णय लेते वक्त सभी हितधारकों से सलाह मशविरा नहीं किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।