पीएम सम्मान निधि के लिए आधार अनिवार्य, खाते से जुड़े होने पर मिल सकेगा फायदा

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नई दिल्ली/नगर संवाददाता : नई दिल्ली। प्रधानमं‍त्री किसान सम्मान निधि योजना में इसी महीने से उन्हीं किसानों को लाभ मिल पाएगा, जिनके खाते आधार कार्ड से जुड़े होंगे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 14 करोड़ किसानों को 3 किस्तों में 6000 रुपए सालाना मिल रहा है। इस स्कीम के तहत 3 किस्तों का फायदा 4.94 करोड़ किसानों तक पहुंचा है।

कृषि मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना के तहत सरकार 14 करोड़ किसानों को तीन बराबर किस्‍तों में 6000 रुपए वार्षिक वित्‍तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।
पहली किस्‍त (दिसंबर 2018-मार्च 2019) पाने के लिए आधार को वैकल्पिक रखा गया था। असम, मेघालय और जम्‍मू.कश्‍मीर के किसानों को मार्च 2020 तक आधार नंबर की अनिवार्यता से छूट दी गई है। हालांकि दूसरी किस्‍त पाने के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है। आधार को सीडिंग करने में हुई देरी की वजह से दूसरी और तीसरी किस्‍त पाने के लिए इस शर्त से 30 नवंबर तक छूट दी गई थी।

तोमर ने लोकसभा में एक लिखित उत्‍तर में बताया कि 1 दिसंबर 2019 से पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना के तहत बाकी किस्‍तों को हासिल करने के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया गया है।
तोमर ने बताया कि जब राज्‍य सरकार द्वारा पीएम किसान वेब पोर्टल पर लाभार्थी का सही और प्रमाणित डाटा अपलोड कर दिया जाता है तभी उसके खाते में धन हस्‍तांतरित किया जाता है।
उन्‍होंने बताया कि राज्‍य सरकार द्वारा लाभार्थी का डाटा विभिन्‍न प्रमाणीकरण और जांच के बाद अपलोड किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रत्‍येक किस्‍त के समय दोहराया जाता है।

किसानों के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए पीएम-किसान पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। इसके जरिए किसान खुद ही अपना पंजीकरण कर सकते हैं। किसान अपने आधार कार्ड के हिसाब से अपने नाम को एडिट भी कर सकते हैं। इसके जरिए किसान अपने भुगतान की स्थिति को भी जांच सकते हैं।

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