मुबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोने के बदले ऋण देने वाले बैंकों से ऐसा करते समय स्वर्ण आभूषणों के बदले जमा किए जाने वाले लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गांरटी से जुडे दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच परख के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आरबीआई ने कहा है कि स्वर्ण आभूषणो का कारोबार करने वाले कुछ व्यवसायियों द्वारा आभूषणों में हेरा फेरी को देखते हुए इस मामले में एहतियात बरतने की जरूरत है। नए दिशा-निर्देशों में कहा है कि सोने के बदले ऋण देने वाले बैंक अकसर ऐसे दूसरे बैंको द्वारा जारी ऋण पत्रों और बैंक गारंटी पर विश्वास करके कर्ज दे देते हैं जबकि ऐसे ऋण पत्र जारी करने वाले बैंकों की ओर से खुद गिरवी रखे स्वर्ण आभूषणों की सही जांच परख नहीं किए जाने के कयी मामले सामने आए हैं।
आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को ऐसे कर्ज जारी करने के लिए अपनी निगरानी और जांच प्रक्रिया को और सख्त बनाना जरूरी है। इसके लिए उन्हें कर्ज लेने वाले ग्राहकों से पूरी जानकारी हासिल करना चाहिए और इसमें दिए गए ब्यौरों को अन्य बैंकों द्वारा उनके नाम जारी किए गए लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी से अच्छी तरह मिला लेना चाहिए।