गुरुग्राम, नगर संवाददाता: जिले में सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियो के दौरान हाल की क्षमता के 50 फीसद तक लोगों को शामिल किया जा सकता है। खुले परिसरों में लोगों के एकत्र होने की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ये आदेश जिले में 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे।
इस बारे में आदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त डा. यश गर्ग ने जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय और हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों को आधार बनाकर जारी किए गए इन आदेशों में उपायुक्त ने कहा है कि अब कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में जिला में खुले परिसरों में लोगों के एकत्रित होने की सीमा समाप्त कर दी गई है। बंद परिसरों जैसे कि हाल, भवन आदि में हाल की क्षमता के अधिकतम 50 फीसद लोगों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। उदाहरण के तौर पर यदि हाल की क्षमता एक हजार व्यक्तियों की है तो उसमें 500 व्यक्तियों को किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जा सकता है। लेकिन इस दौरान फेस मास्क पहनना, हाथ धोना या सैनिटाइजर का प्रयोग, थर्मल स्कैनिग, सामाजिक दूरी आदि नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
आदेशों में कहा गया है कि सिनेमा हाल और थियेटर में दर्शकों की संख्या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित एसओपी के आधार पर होगी। इसी प्रकार, स्वीमिग पूल के मामले में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की हिदायतों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। प्रदर्शनी हाल के मामले में वाणिज्य विभाग की एसओपी (स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) का पालन जरूरी है।
अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर यात्रियों व सामान के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नही है और इसके लिए किसी प्रकार की अनुमति या परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है। 65 साल से उपर के व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से छोटे बच्चों को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। सभी नागरिकों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु डाउनलोड करके इसका प्रयोग करने के लिए कहा गया है। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।