नई दिल्ली, नगर संवाददाता: उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) अखिल भारतीय बार परीक्षा आयोजित करने को लेकर सभी पहलुओं को स्पष्ट करते हुए अधिसूचना जारी करे। न्यायालय ने यह निर्देश तब दिया जब बीसीआई ने बताया कि वकालत की पात्रता के लिए 24 जनवरी को अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीसीआई ने यह भी कहा कि यह परीक्षा ऑफलाइन होगी।
जस्टिस जयंत नाथ ने इसके बाद बीसीआई को परीक्षा आयोजित करने से संबंधित सभी पहलुओं को स्पष्ट करते हुए यानी परीक्षा आयोजित करने के तरीके, परीक्षा का आयोजन कहां होगा, सब कुछ स्पष्ट करने को कहा है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने संबंधित याचिका का निपटारा कर दिया। पिछली सुनवाई पर बीसीआई ने ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराने से इंकार कर दिया था। साथ ही कहा था कि अधिकतर युवा अधिवक्ता ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है, इसीलिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराना संभव नहीं है। विधिज्ञ परिषद ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि लॉकडाउन की अवधि को परीक्षा के लिए निर्धारित दो साल की अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में 24 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च, 2021 तक की अवधि को ग्रेस पीरियड माना जाएगा और उस अवधि को हटाकर परीक्षा के लिए निर्धारित दो वर्ष की अवधि के भीतर परीक्षा पास करना होगा। यह परीक्षा पहले 24 मार्च, 2020 को होनी थी। लॉकडाउन लागू किए जाने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं किया जा सका।