नई दिल्ली/नगर संवाददाता : दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर और अन्य को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने वित्तमंत्री के पूर्व ओएसडी प्रदीप कुमार बग्गा और एफआईपीबी के पूर्व निदेशक प्रबोध सक्सेना ने भी जमानत याचिका दायर की।
वित्त मंत्रालय की एफआईपीबी इकाई के पूर्व सेक्शन अधिकारी अजीत कुमार डुंगडुंग, एफआईपीबी इकाई में तत्कालीन अवर सचिव रबिंद्र प्रसाद और पूर्व संयुक्त सचिव (विदेश व्यापार)डीईए अनूप के. पुजारी को भी अदालत ने अंतरिम जमानत दी। अदालत ने 2 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर उन्हें यह जमानत दी। मामले की कार्यवाही के दौरान पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को अदालत में पेश किया गया। मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।
आईएनएक्स मिडिया केस : नीति आयोग की पूर्व सीइओ सिंधुश्री को जमानत
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