नई दिल्ली/नगर संवाददाता : नए ट्रैफिक रुल्स लागू होने के बाद नियमों को तोड़ने के बाद वाहन चालकों को भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान से सामने आया है। यहां एक ट्रक मालिक को ओवरलोडिंग के कारण 1.41 लाख रुपए का चालान भरना पड़ा।
एएनआई के अनुसार ट्रक मालिक को ओवरलोडिंग के कारण यह जुर्माना कारण भरना पड़ा है। पिछले दिनों में ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिसमें नए यातायात नियमों को तोड़ने के कारण वाहन मालिकों को भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है।
ऐसा ही एक मामला ओडिशा में सामने आया था, जहां एक ट्रक चालक को 80 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ा था। दिल्ली में भी ऐसे मामले सामने आए, जहां गाड़ी कीमत से ज्यादा का चालान काट दिया गया।
केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से देश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर पास किए गए नए कानून को लागू किया है। इन नियमों के तहत अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माने के तौर पर 10 हजार रुपए देना होगा, वहीं बेतरतीब तरीके से गाड़ी चलाने (रैश ड्राइविंग) पर आपको जुर्माने के तौर पर 5 हजार रुपए देने होंगे जबकि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5.000 रुपए का जुर्माना तय किया गया है।
इसके कुछ प्रावधानों पर राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने छूट दी है। राज्य मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव कर जुर्माने की राशि को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन राशि केंद्र सरकार की तरफ से नए कानून में निर्धारित उच्चतम सीमा से न तो ज्यादा हो सकती है और न ही न्यूनतम सीमा से कम।