लखनऊ, उत्तर प्रदेश/नगर संवाददाताः यासीनगंज स्थित मदरसा जामिया खदीजतुल कुबरा लिलबनात में छात्राओं के यौन शोषण के मामले में आरोपित संचालक तैयब जिया के खिलाफ पहले से दर्ज दुष्कर्म के मुकदमे में आइपीसी की धारा 376 एन बढ़ाई गई है। दुष्कर्म पीड़ित छात्रा ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि आरोपित संचालक पिछले तीन साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। एएसपी पश्चिम विकास चंद्र त्रिपाठी के मुताबिक इसी आधार पर धारा बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि एक दुष्कर्म व पांच छेड़खानी की पीड़िताओं के बयान न्यायालय में दर्ज हो गए हैं। इसके अतिरिक्त महिला पुलिस और भी मदरसों की छात्राओं से पूछताछ की तैयारी कर रही है। अब तक पांच छात्राओं ने छेड़खानी व एक ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना के बाद मदरसे की सभी 52 छात्राएं अपने परिवारीजनों के साथ जा चुकी हैं। आरोपित मदरसा संचालक तैयब जिया के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही हैं। उधर, पीड़ित परिवारों ने भी आरोपित के खिलाफ कठोर दंड की मांग की है। गौरतलब है कि मदरसे का संचालक छात्राओं को बंधक बनाकर उनके साथ यौन शोषण कर रहा था। पड़ोसियों ने इसकी शिकायत एसएसपी से की थी। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने मदरसे पर छापेमारी करके छात्रओं को सकुशल मुक्त कराया था और मदरसा संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बच्चियों को उनके परिवार को सौंप दिया था।
मदरसे में लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने वाले मैनेजर पर एक और मुकदमा
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