रिपोर्टर -नजीर मुलाणी/सिटी- करमाळा (सोलापूर) राज्य- महाराष्ट्र
भोंदू बाबा मनोहर उर्फ मामा भोसले के आर्थिक धोखाधड़ी और अघोरी कृत्यों के मामले की दोबारा जांच शुरू!
नए ठोस सबूतों और पूरक बयानों के आधार पर जांच में तेजी; आर्थिक लेन-देन से अन्य आरोपियों के सामने आने की संभावना
सोलापूर,करमाला |दिनांक : 14 अक्टूबर 2026
सोलापुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा 13 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस नोट के अनुसार, भोंदू बाबा मनोहर उर्फ मामा भोसले के खिलाफ दर्ज आर्थिक धोखाधड़ी और अघोरी कृत्यों से जुड़े गंभीर मामले की जांच में अब नया मोड़ आया है। इस मामले में नए ठोस सबूत मिलने और शिकायतकर्ताओं के पूरक बयान दर्ज किए जाने के बाद न्यायालय की अनुमति से आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस के प्रेस नोट के अनुसार, सोलापुर जिले के करमाला और कुर्डुवाडी पुलिस थाना क्षेत्रों में मनोहर उर्फ मामा भोसले के खिलाफ आर्थिक धोखाधड़ी और अघोरी कृत्यों से संबंधित गंभीर अपराध दर्ज हैं। विशेष रूप से, कुर्डुवाडी पुलिस थाने में दर्ज मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत कार्रवाई किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।
करमाला पुलिस थाने में मामला दर्ज
करमाला पुलिस थाने में अपराध रजिस्टर क्रमांक 607/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 318(2) तथा महाराष्ट्र नरबलि और अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी एवं अघोरी कृत्यों की रोकथाम और उन्मूलन तथा काला जादू अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) और 3(3) के अंतर्गत मामला दर्ज होने की जानकारी प्रेस नोट में दी गई है।
इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में मनोहर उर्फ मामा भोसले और उसके अन्य साथियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। प्रेस नोट के अनुसार, करमाला तालुका के घाटी स्थित मठ में शिकायतकर्ता के साथ कथित तौर पर अत्याचार किए जाने का आरोप इस मामले से जुड़ा है। इससे पहले इस अपराध की जांच पूरी कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका था।
नए सबूत मिलने के बाद आगे की जांच
इस मामले में अब अतिरिक्त ठोस सबूत प्राप्त हुए हैं और शिकायतकर्ताओं के पूरक बयान दर्ज किए गए हैं। इसके चलते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193(9) के तहत आगे की जांच करने के लिए जांच अधिकारी की ओर से बार्शी स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।
करमाला पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक प्रतापसिंह शेळके ने इस संबंध में रिपोर्ट पेश की थी। इसके बाद मामले की आगे की जांच के लिए न्यायालय से अनुमति मिलने की जानकारी पुलिस के प्रेस नोट में स्पष्ट की गई है।
आर्थिक लेन-देन की भी होगी जांच
पुलिस के अनुसार, इस मामले में आरोपी से संबंधित संगठित अपराध गिरोह का दायरा व्यापक होने की बात जांच में सामने आई है। इसी कारण अब आर्थिक लेन-देन के विभिन्न पहलुओं की भी गहन जांच की जाएगी। पुलिस ने संभावना जताई है कि इस जांच के दौरान अन्य आरोपियों की भूमिका भी सामने आ सकती है।
इस मामले की आगे की जांच करमाला पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक प्रतापसिंह शेळके कर रहे हैं। अब इस जांच में और कौन-सी जानकारियां सामने आती हैं तथा आर्थिक लेन-देन से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट होती है या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
भोंदू बाबा मनोहर उर्फ मामा भोसले के आर्थिक धोखाधड़ी और अघोरी कृत्यों के मामले की दोबारा जांच शुरू!
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