मोबाइल टावर लगाने की अनुमति शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर

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नई दिल्ली, नगर संवाददाता: पूर्वी दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति की बैठक में मोबाइल टावर लगाने का अनुमति शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया है। अब मोबाइल टावर के लिए प्रति पांच साल के लिए दो लाख रुपये शुल्क वसूला जाएगा। हालांकि किसी मोबाइल टावर पर एक से अधिक कंपनियों के एंटीना लगाने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा।
स्थायी समिति के चेयरमैन सत्यपाल सिंह की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक में मोबाइल टावर शुल्क बढ़ाने को लेकर कहा गया कि तीनों निगमों और मोबाइल टावर कंपनियों को मध्यस्ता द्वारा मोबाइल टावर लगाने का अनुमति शुल्क निर्धारित करने के लिए कहा था। तीनों निगमों के सदनों की अनुमति से अधिकारियों ने मोबाइल टावर कंपनियों के साथ 30 जनवरी 2017 को एक समझौता किया था, जिसे उच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया था।
प्रस्ताव में कहा गया कि मोबाइल टावर के लिए प्रति पांच साल के लिए दो लाख रुपये शुल्क के साथ किसी मोबाइल टावर पर एक से अधिक कंपनियों के एंटीना लगाने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं। इसके अलावा 12 मीटर तक ऊंचाई वाले पोल के लिए प्रति पांच साल के लिए 20 हजार रुपये शुल्क लिया जाएगा। किसी पोल पर एक से अधिक कंपनियों के एंटीना लगाने पर प्रत्येक से 20 हजार रुपये शुल्क होगा।
चेयरमैन सत्यपाल सिंह ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया। उन्होंने कहा कि यह निगम की आय बढ़ाने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं। बताया गया कि इस प्रस्ताव को अंतिम मुहर के लिए सदन के पटल पर रखा जाएगा।

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