नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों और केबल ऑपरेटरों द्वारा दूरदर्शन के अनिवार्य चैनल नहीं दिखाए जाने संबंधी सूचना मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
मंत्रालय ने गत 12 जून को जारी एक परामर्श में कहा, यह पाया गया है कि विभिन्न मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर मंत्रालय द्वारा बताए गए अनिवार्य चैनलों को नहीं दिखा रहे हैं। यह केबल अधिनियम का उल्लंघन है। जो लोग अनिवार्य चैनलों का प्रसारण नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के प्रावधान आठ ऑपरेटरों द्वारा अनिवार्य चैनलों के प्रसारण से जुड़ा है।
मंत्रालय ने कहा, सभी मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों और केबल ऑपरेटरों को सलाह दी जाती है कि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर वे अनिवार्य चैनलों का प्रसारण करें। ऑपरेटरों को किसान चैनल सहित दूरदर्शन के 23 चैनल दिखाना अनिवार्य है।
इनके अलावा लोकसभा और राज्यसभा चैनलों का प्रसारण भी अनिवार्य है। इस तरह ऑपरेटरों के लिए कुल 25 चैनलों का प्रसारण अनिवार्य है। अन्य इलाकों में दूरदर्शन के आठ चैनल और लोकसभा एवं राज्यसभा चैनल दिखाना अनिवार्य है।