अदालत ने बलात्कार के आरोपी को बरी किया

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गोवा, नगर संवाददाता: बिचोलिम पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी और आईपीसी की धारा 376, 420 के तहत पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 4 और 8 और गोवा बाल अधिनियम की धारा 8 (1) (2) के तहत सत्तारी के एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप था। बाल न्यायालय ने एक आदेश द्वारा बाल अधिनियम की धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी को आरोप मुक्त कर दिया था और मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया था। अदालत के समक्ष अभियोजन का मामला यह था कि शादी के वादे पर आरोपी ने बिचोलिम के कुडचिरे में काजू के बागान में पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी क्योंकि आरोपी ने पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया था और पीड़िता से पैदा हुए बच्चे के पितृत्व से इनकार कर रहा था। जांच के दौरान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उद्देश्य से बच्चे के रक्त के नमूने लिए गए थे, हालांकि चार्जशीट दाखिल करने के बाद रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। तकनीकी परीक्षक ने डीएनए रिपोर्ट दी कि आरोपी बच्चे का जैविक पिता नहीं है और इसलिए अदालत द्वारा आरोपी के खिलाफ केवल आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोप तय किया गया था। अभियोक्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसके घर के पीछे काजू के बागान में उससे शादी करने का वादा करके संभोग किया था, लेकिन उसके बच्चे की डीएनए रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, अपनी गवाही के दौरान उसने बयान दिया कि आरोपी उसे अपने घर के पीछे काजू के बागान में ले जा रहा था लेकिन उसे पता नहीं है कि वे काजू के बागान में क्या करते हैं। डीएनए रिपोर्ट और पीड़िता की गवाही को देखते हुए आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता विनायक डी. पोरोब पेश हुए और अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ए तलौलीकर पेश हुए।