नई दिल्ली/नगर संवाददाता : कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोलने को लेकर दिल्ली पुलिस ने गत दिनों अदालत को बताया कि महज अपमानजनक शब्द बोलने से उनके खिलाफ मामला नहीं बनता है।
पुलिस ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में यह बात कहते हुए अधिवक्ता एवं नेता अजय अग्रवाल की ओर से दायर याचिका को खारिज करने की मांग की। पुलिस ने यह भी कहा है कि अय्यर ने पाकिस्तानी अधिकारियों की मेजबानी करने में जो प्रोटोकॉल तोड़ा है, वह भी भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं है।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा आजाद की अदालत में पुलिस ने दलील दी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना आईपीसी की धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। फौजदारी कानून में कार्रवाई किया जाना एक पहलू है और यह सबूतों के साथ प्रमाणित होनी चाहिए और जिससे कि आपराधिक इरादे का पता लगाया जा सके।
मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और पाकिस्तानी अधिकारियों की मेजबानी करने पर मणिशंकर अय्यर के खिलाफ अग्रवाल ने 2017 में याचिका दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर को होगी।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा. मोदी को अपमानजनक शब्द कहना राजद्रोह नहीं
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