एयरसेल मैक्सिस केस: अदालत ने आदेश टालने की सीबीआई व ईडी की याचिका की खारिज

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दिल्ली/नगर संवाददाता : नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत से गुरुवार को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दोपहर 2 बजे सुनाए जाने वाले आदेश को टालने का अनुरोध किया जिसे ठुकरा दिया गया।

सीबीआई की ओर पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी से उच्चतम न्यायालय के गुरुवार को सुनाए गए आदेश पर विचार करने का अनुरोध किया।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को ईडी द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम को गिरफ्तारी से पूर्व जमानत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने सीबीआई और ईडी की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि आदेश दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। चिदंबरम 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मामले के साथ एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं।

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