1 करोड़ रुपए की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत टीडीएस 1 सितंबर से लागू होगा

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दिल्ली/नगर संवाददाता: नई दिल्ली। राजस्व विभाग ने शुक्रवार को कहा कि 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का फैसला 1 सितंबर से लागू हो जाएगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 31 अगस्त 2019 तक जो लोग पहले ही 1 करोड़ रुपए की नकद निकासी कर चुके हैं, उनकी इसके बाद की सभी निकासी पर 2 प्रतिशत का टीडीएस लिया जाएगा।

सरकार ने नकदी लेन.देन को हतोत्साहित करने और देश को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बजट में 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस लेने का प्रावधान किया है।

टीडीएस के बारे में पूछे गए सवाल पर सीबीडीटी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रावधान 1 सितंबर 2019 से प्रभावी होगा इसलिए इससे पहले की गई नकद निकासी पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। हालांकि वित्त विधेयक की धारा 194 एन के तहत नकद निकासी की गणना 1 अप्रैल 2019 से की जाएगी।

इस लिहाज से यदि कोई व्यक्ति 31 अगस्त 2019 से पहले ही अपने बैंक खातों, डाकघर खातों और सहकारी बैंक खातों से 1 करोड़ अथवा इससे अधिक नकद निकासी कर चुका है तो इसके बाद होने वाली नकदी निकासी पर 2 प्रति टीडीएस कटौती की जाएगी।

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