उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया 2 सप्‍ताह का अतिरिक्‍त समय

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उत्तर प्रदेश/उन्नाव, नगर संवददाता : उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए उच्‍चतम न्‍यायालय ने पीड़िता और उसके वकील के सड़क दुर्घटना मामले की जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को 2 सप्ताह का और समय दिया है। न्‍यायालय ने सीबीआई की 4 सप्ताह का समय और देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी।
खबरों के मुताबिक, उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के एक सड़क हादसे में घायल होने संबंधी मामले की जांच पूरी करने के लिए उच्‍चतम न्‍यायालय ने सीबीआई को 2 सप्ताह का समय और दिया है, साथ ही न्‍यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को सड़क हादसे में घायल हुए वकील को 5 लाख रुपए देने को भी कहा है। इससे पहले सीबीआई ने शनिवार को अदालत के समक्ष कहा कि उन्हें इस मामले की जांच पूरी करने के लिए 2 सप्ताह का समय चाहिए।

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की एक पीठ ने सीबीआई की 4 सप्ताह का समय और देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी। सीबीआई ने पीड़िता और उसके वकील के बयान अब तक दर्ज न हो पाने का हवाला देते हुए अदालत से 4 सप्ताह का समय और मांगा था। इस मामले में मुख्य आरोपी भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर है।

उल्‍लेखनीय है कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता 28 जुलाई को रायबरेली में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वह रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मुलाकात कर अपनी चाची, मौसी और अपने वकील के साथ कार से लौट रही थी। उसी दौरान एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि वह खुद और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हैं।

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