मुंबई ट्रेन विस्फोट, पांच दोषियों को फांसी, सात को उम्रकेद

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नगर संवाददाता, मुंबईः 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाकोें के करीब नौ साल बाद मकोका कोर्ट ने आज इस मामलों में पांच दोषियों को फांसी और सात को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन धमाकों में 188 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच पीडि़त पक्ष के वकील ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा। विशेष न्यायाधीश यतिन डी शिंदे ने पिछले सप्ताह सजा के अनुपात पर दलीलों को लेकर सुनवाई पूरी की थी। तब अभियोजन पक्ष ने 12 में 8 दोषियों को मौत की सजा सुनाने की माँग की थी, वही बाकी चार को उम्रकैद की सजा दिए जाने की मांग की थी। विशेष मकोका अदालत ने 23 सितंबर को मामले मे सजा पर अपना आदेश 30 सितंबर के लिए सुरक्षित रखा था। इससे पहले अदालत ने 11 सितंबर को 13 में से 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इन सभी के कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन सिमी से संबंध रहे है। आरोपियों को आईपीसी, विस्फोट अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से रोकथाम अधिनियम व भारतीय रेलवे अधिनियम और मकोका के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था।

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