दिल्ली/नगर संवाददाता : नई दिल्ली। आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल ‘फर्जी आदेश’ के झांसे में न आएं और आयकर रिटर्न दाखिल करने की बढ़ाई गई अंतिम तिथि यानी 31 अगस्त तक अपना रिटर्न भरें।
विभाग ने सोशल मीडिया पर उसके नाम से वायरल ‘फर्जी आदेश’ की तस्वीर साझा करते हुए ट्विटर पर कहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को पता चला है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के बारे में सोशल मीडिया पर एक आदेश की प्रति वायरल की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है। आयकरदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे 31 अगस्त 2019 तक अपना रिटर्न दाखिल कर दें।
सोशल मीडिया पर वायरल ‘फर्जी आदेश’ में कहा गया है कि आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। इस पर जारी होने की तारीख 29 अगस्त अंकित है।